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हरियाणा में ट्रैफिक नियमों पर ‘नेक्स्ट जेन ई-चालान’ लागू:3 दिन में पहुंचेगा नोटिस; 90 दिन में भुगतान नहीं करने पर RC-DL होंगे ब्लॉक




हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी ‘नेक्स्ट जेन ई-चालान’ व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में DGP अजय सिंघल ने स्पष्ट किया कि अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीक और डेटा-आधारित ‘प्रिवेंटिव पुलिसिंग’ से ज़मीनी स्तर पर बदलाव दिखना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 20 जनवरी 2026 की अधिसूचना के तहत हरियाणा में यह प्रणाली 16 जून 2026 से लागू की जा चुकी है। एडीजीपी विकास अरोड़ा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। जानिए ई-चालान व्यवस्था कैसे काम करेगी… हरियाणा में 27 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू एनसीआर (NCR) क्षेत्र में BS-3 और उससे नीचे के पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। एडीजीपी ट्रैफिक ने जानकारी दी कि राज्य में 27 अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामियों को निर्धारित स्क्रैप वैल्यू, कमर्शियल टैक्स में छूट और नया वाहन खरीदने पर छूट/रियायतें दी जा रही हैं।



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