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हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के JBT और CV कैडर (ROH कैडर) के योग्य एवं वरिष्ठता में छूटे (वंचित) शिक्षकों के TGT पदों पर प्रमोशन के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। निदेशालय ने इसे “अंतिम अवसर” करार देते हुए स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 तक सभी पात्र शिक्षकों के केस हर हाल में मुख्यालय भेजने होंगे।
निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले में पात्र शिक्षक का केस छूट गया या देरी हुई, तो इसके लिए संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब जानिए, किनका होगा प्रमोशन… DEEO को देना होगा अंडरटेकिंग यदि कोई पात्र शिक्षक प्रमोशन नहीं लेना चाहता, तो उससे लिखित सहमति और हलफनामा लेकर निर्धारित समय में मुख्यालय भेजा जाए। जिले में कोई भी ऐसा पात्र शिक्षक न बचे जिसकी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन या फॉरगो केस पर विचार न किया गया हो। किसी भी शिक्षक द्वारा भविष्य में क्लेम करने या कोर्ट केस होने पर पूरी जवाबदेही संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) की होगी।
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हरियाणा JBT टीचरों के प्रमोशन का अंतिम मौका:30 सितंबर तक भेजने होंगे केस, लेट करने पर अफसरों पर गिरेगी गाज, 40 हजार तक वरिष्ठता लिस्ट जारी
