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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने संपत्ति विवाद के आधार पर बिजली कनेक्शन काटने को गलत ठहराया है। कोर्ट ने जोधपुर डिस्कॉम को कनेक्शन तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि संपत्ति की बिक्री से जुड़ा सिविल विवाद और बिजली कनेक्शन का मुद्दा अलग-अलग हैं। सिर्फ स्टेटस-को के आदेश पर बिजली सप्लाई बंद नहीं की जा सकती। संपत्ति से जुड़ा था विवाद जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की बेंच ने जयंत कुमार की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। मामला जैसलमेर के चेनपुरा इलाके में एक घर से जुड़ा है, जहां संपत्ति बिक्री विवाद में ट्रायल कोर्ट का स्टेटस-को आदेश था। सुरेंद्र सिंह भाटी ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया, जिसे डिस्कॉम ने दिया। बाद में जयंत कुमार के आवेदन पर यह कनेक्शन काट दिया गया। सिंगल बेंच ने 5 मई को कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने कहा कि स्टेटस-को का बिजली कनेक्शन से संबंध नहीं और बिल भी जमा है। कोर्ट ने अपील खारिज की।
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हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन काटने का आदेश रद्द किया:स्टेटस-को से बिजली कनेक्शन पर असर नहीं, डिस्कॉम को तुरंत बहाल करने के निर्देश
