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बिजनौर: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बिजनौर की एक अदालत ने 500 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में हिस्ट्रीशीटर शाहिद उर्फ पप्पी को चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना नगीना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 21 अक्टूबर 2020 का है। उस दिन थाना नगीना पुलिस ने मोहल्ला कलालान, कस्बा नगीना निवासी शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मोहम्मद ताहिर को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना नगीना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले में स्थानीय पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। शनिवार को एडीजे-1/विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायालय, बिजनौर ने आरोपी शाहिद उर्फ पप्पी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि दोषी शाहिद उर्फ पप्पी थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ बिजनौर सहित अन्य जनपदों और राज्यों में चोरी, गैंगस्टर समेत विभिन्न धाराओं में करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
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500 ग्राम चरस बरामदगी- हिस्ट्रीशीटर को चार साल की सजा:बिजनौर के शाहिद पर चोरी, गैंगस्टर समेत डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज
