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5 केंद्रीय जेलों से 101 उम्रकैदियों को मिलेगी रिहाई:अच्छे आचरण और कलेक्टर-एसपी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ चयन, इनमें रायपुर के 20 कैदी




स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ सरकार 101 उम्रकैदियों को रिहा करेगी। राज्य की पांचों केंद्रीय जेलों में सजा काट रहे इन कैदियों को 14 अगस्त को रिहा किया जाएगा। जेल प्रशासन ने अच्छे आचरण, जेल में अनुशासित व्यवहार और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर इनका चयन किया है। इन कैदियों की रिहाई जेल अधिनियम और राज्य सरकार की समयपूर्व रिहाई नीति के तहत की जा रही है। रिहाई से पहले प्रत्येक मामले की जांच की गई है। इसमें जेल में उनके व्यवहार के साथ-साथ संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) की रिपोर्ट भी शामिल की गई। इन रिपोर्टों के आधार पर यह आकलन किया गया कि संबंधित कैदी की रिहाई से कानून-व्यवस्था या सामाजिक शांति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। बिलासपुर केंद्रीय जेल से सबसे ज्यादा 48 कैदी होंगे रिहा पांचों केंद्रीय जेलों में सबसे अधिक रिहाई केंद्रीय जेल बिलासपुर से होगी। यहां से 48 उम्रकैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय जेल रायपुर से 20, केंद्रीय जेल दुर्ग से 16, केंद्रीय जेल जगदलपुर से 9 और केंद्रीय जेल अंबिकापुर से 8 कैदियों को रिहाई मिलेगी। जेल में व्यवहार बना सबसे बड़ा आधार जेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, समयपूर्व रिहाई के लिए केवल सजा की अवधि पूरी होना ही पर्याप्त नहीं होता। कैदी का जेल में अनुशासन, अन्य बंदियों और जेल स्टाफ के प्रति व्यवहार, सुधार की प्रवृत्ति तथा भविष्य में अपराध दोहराने की संभावना जैसे कई पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी से भी रिपोर्ट ली जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल मिलती है राहत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर अच्छे आचरण वाले पात्र बंदियों को समयपूर्व रिहाई देने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य उन कैदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर देना है, जिन्होंने जेल में रहते हुए सुधार की दिशा में सकारात्मक व्यवहार दिखाया है। रिहाई से पहले पूरी होगी औपचारिक प्रक्रिया 14 अगस्त को रिहाई से पहले सभी जरूरी प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद चयनित कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। रिहाई के बाद संबंधित जिला प्रशासन भी आवश्यक निगरानी और पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया पर काम करेगा।



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