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हाईकोर्ट के डंडे से टूटी नगर परिषद अधिकारियों की नींद:रेवाड़ी के रिहायशी क्षेत्र में 7 गोदाम-दुकानें सील, 10 को देनी है स्टेटस रिपोर्ट




रेवाड़ी नगर परिषद ने हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले 7 दुकानें और गोदाम सील कर दिए। रिहायशी क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियों के तहत हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर नगर परिषद को 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। सीलिंग के साथ नगर परिषद ने सील तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दी है। भले ही नगर परिषद ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के दबाव में की हो, परंतु इससे अवैध रूप से कॉमर्शियल गतिविधि करने वालों में हड़कंप मच गया। जानिए क्या था मामला जानकारी के अनुसार टीपी स्कीम के तहत बनी रिहायशी कॉलोनियों में कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर दुकान और गोदामों का संचालन किया जा रहा था। जिसके खिलाफ टीपी स्कीम कॉलोनी निवासी प्रेमलता ने हाईकोर्ट में याचिका दाय की। जिसमें टीपी स्कीम के तहत चल रही कॉमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद दिए निर्देश हाईकोर्ट ने प्रेमलता बनाम हरियाणा सरकार CWP 29432- 2017 को स्वीकार किया। जिस पर सुनवाई करते हुए नगर परिषद को 10 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई से 5 दिन पहले हरकत में आए नगर परिषद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 7 दुकानें और गोदाम सील कर दिए। बुधवार को नगर परिषद की टीम ने गोदाम और दुकानों को सील कर दिया। भविष्य में जो भी ऐसे क्षेत्रों में कॉमर्शियल एक्टिविटीओं का संचालन करेगा या सील तोड़ेगा, उनके खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी भी दी। इलेक्ट्रिक शॉप और गोदाम सील नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों को नोटिस दिए थे। जिनमें 8 दिन के अंदर सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी स्वयं बंद करने के आदेश दिए थे। निर्धारित अवधि के बाद सीलिंग अभियान चलाया गया। जिसमें एक इलेक्ट्रिक की दुकान और गोदाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जिसके लिए फोटोग्राफी भी करवाई जा रही है। जिससे हाईकोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा सके।



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