![]()
करनाल में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने करीब चार साल बाद दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामले में DNA रिपोर्ट का आरोपी से मैच होना अभियोजन के लिए अहम साक्ष्य रहा। पोक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत की अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा ने दोषी दिनेश को सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने का भी आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दिनेश जींद जिले के गांव आलन जोगी खेड़ा का रहने वाला है। मामले में कुल 14 लोगों की गवाही हुई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और DNA मैच के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामा के घर से रात में गायब हुई थी नाबालिग
मामला घरौंडा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी अपने मामा के घर आई हुई थी। 2 अप्रैल 2022 की रात करीब 11:30 बजे वह अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद 3 अप्रैल को घरौंडा थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। 13 दिन बाद कुरुक्षेत्र में मिली
पुलिस को नाबालिग 15 अप्रैल 2022 को कुरुक्षेत्र में थीम पार्क के पास एक सार्वजनिक शौचालय के नजदीक मिली। इसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। अगले दिन नाबालिग की बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने काउंसलिंग कराई गई। इस दौरान सामने आया कि जींद के गांव आलन जोगी खेड़ा निवासी 24 वर्षीय दिनेश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस दौरान आरोपी ने नबालिग को कुरुक्षेत्र में कई दिन तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल जांच और DNA रिपोर्ट बनी अहम कड़ी
नाबालिग के बरामद होने के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया। DNA रिपोर्ट में आरोपी से मैच मिलने के बाद मामले में अभियोजन का पक्ष मजबूत हुआ। पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 14 लोगों की गवाही, साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। जिला उप न्यायवादी अमन कौशिक ने मामले की पैरवी की, जबकि सहायक निदेशक अभियोजन डॉ. पंकज सैनी ने अभियोजन से जुड़ी जानकारी दी। अदालत में गवाहियों के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य और DNA रिपोर्ट भी पेश की गई। इन साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत ने दिनेश को दोषी माना। 20 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना
अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी दिनेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
Source link
नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:DNA मैच से हुआ दुष्कर्म का खुलासा, POCSO कोर्ट ने लगाया 20 हजार जुर्माना
