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भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर मुकदमा उसी अदालत में चलेगा, जहां से गिरिबाला को शुरुआत में बेल मिली थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले को विशेष न्यायाधीश (ओडब्ल्यू) पल्लवी द्विवेदी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। वकील अंकुर पांडे के अनुसार, इसी विशेष कोर्ट ने गिरिबाला को अग्रिम जमानत दी थी, जिसे बाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके पश्चात सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए गिरिबाला सिंह को हिरासत में लिया था और वे तब से जेल में ही हैं। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत, आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश होने के बाद निचली अदालतों को 60 से 90 दिनों की तय समय-सीमा में आरोपियों पर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस (आरोप तय) करने का प्रयास करना अनिवार्य है। 17 अगस्त को दाखिल की गई थी चार्जशीट सीबीआई ने 17 अगस्त को भोपाल अदालत में गिरिबाला, उनके बेटे व ट्विशा के पति समर्थ के खिलाफ चालान दाखिल किया था। चार्जशीट के अनुसार, एम्स दिल्ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर किसी भी तरह की गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए थे। हालांकि, इससे पहले एम्स भोपाल की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पूर्व शरीर पर छह चोटों के निशान दर्ज थे।
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ट्विशा शर्मा डेथ केस, केस ट्रांसफर:जिस अदालत से मिली थी बेल, वहीं चलेगा रिटायर्ड जज गिरिबाला का मुकदमा
