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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 24 अप्रैल 2026 को आवेदन किया था जिस पर लोक सेवा आयोग द्वारा 16 नवंबर को पीसीएस मेंस परीक्षा की उत्तर कुंजी दिखाने की तिथि नियत की थी जिस पर अधिवक्ता ने विरोध किया और माननीय न्यायालय से मांग की कि जल्द कॉपी दिखाया जाए क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जल्द ही सीट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके मेंस की कॉपी में कम मार्क्स प्रदान किया गया है याचिकाकर्ता के आवेदन पर लोक सेवा आयोग कोई विचार नहीं किया तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल किया तो लोक सेवा आयोग द्वारा कॉपी का अवलोकन करने की तिथि 16 नवंबर तय की । याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने लोक सेवा आयोग को 3 हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता को पीसीएस मेंस की सभी विषय की कॉपी दिखाने का आदेश दिया है।
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पीसीएस मुख्य परीक्षा की कॉपी लेट दिखाने पर फटकार:हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में कॉtपी दिखाने का आदेश दिया
