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छात्रा के अपहरण के दोषी को 20 साल की जेल:नूंह कोर्ट ने 33 हजार जुर्माना भी लगाया, नाबालिग को 4 लाख की मदद




नूंह में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण से जुड़े 2023 के एक मामले में आरोपी राम किशोर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 20 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 33 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास और मदद के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह को दी जाएगी। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। स्कूल के बाद घर नहीं लौटी थी छात्रा यह मामला साल 2023 का है। एक गांव की 15 साल की छात्रा स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी थी। काफी तलाश के बाद भी जब छात्रा का पता नहीं चला, तो परिवार वालों ने महिला थाना नूंह में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत और गवाह पेश किए। 33 हजार रुपए का लगाया जुर्माना कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर राम किशोर को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 20 साल की कठोर जेल और 33 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले में कोर्ट ने पीड़िता की हालत और उसके पुनर्वास की जरूरत का भी ध्यान रखा। कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को हुए शारीरिक और मानसिक दुख को देखते हुए उसे आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। आदेश के मुताबिक, मुआवजा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा 3 साल के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा। बाकी 25 प्रतिशत राशि पीड़िता को तुरंत की जरूरतों और खर्चों के लिए दी जाएगी।



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