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अमित शाह पर टिप्पणी मामला:सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट में आज सुनवाई, वॉइस सैम्पल अर्जी को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती




अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में राहुल गांधी की सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी के वायस सैम्पल का फॉरेंसिक लैब से मिलान कराने की अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इस आदेश को शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर चुनौती दी है। भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में 1 सितंबर को दाखिल याचिका की स्टेटस रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को दी। इस पर MP-MLA की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कोर्ट में दायर किया था। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को सुनवाई के लिए बुलाया था। इसके बाद वारंट जारी होने पर राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। 20 फरवरी को वह दोबारा कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान बतौर आरोपी दर्ज हुआ था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वायस सैम्पल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दायर अपील भी सेशन कोर्ट से 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।



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