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बरनाला की जिला जेल से पैरोल पर छूटा एक कैदी तय समय पर वापस नहीं लौटा है। कैदी सुखप्रीत सिंह उर्फ प्रीती को 56 दिन की अस्थाई पैरोल मिली थी, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद भी उसने जेल में आत्मसमर्पण नहीं किया। जेल प्रबंधन की शिकायत पर धनौला पुलिस ने फरार कैदी के खिलाफ नया आपराधिक मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि सुखप्रीत सिंह उर्फ प्रीती गांव हरिगढ़ का रहने वाला है। वह नशा तस्करी के एक पुराने मामले में सजा काट रहा था। उसके खिलाफ 22 जुलाई 2019 को थाना धनौला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत केस नंबर 125 दर्ज किया गया था, जिसमें अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी अच्छे चाल-चलन के आधार पर सुखप्रीत को 6 अगस्त 2025 को 8 हफ्ते (56 दिन) की अस्थाई पैरोल पर बरनाला जेल से रिहा किया गया था। पैरोल की अवधि पूरी होने पर उसे सीधे जिला जेल बरनाला में रिपोर्ट करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और फरार हो गया। सुखप्रीत के गैर-हाजिर रहने पर जिला जेल बरनाला ने 31 अगस्त 2026 को धनौला पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सूचित किया। इसके बाद धनौला पुलिस ने 13 सितंबर 2026 को सुखप्रीत सिंह उर्फ प्रीती के खिलाफ ‘द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) एक्ट 1962’ की धारा 8/9 के तहत एफआईआर नंबर 150 दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेजा जाएगा।
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बरनाला जेल से पैरोल पर निकला कैदी नहीं वापस लौटा:14 दिन से आरोपी फरार, केस दर्ज; पुलिस की छापेमारी जारी
