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बागपत में गैंगस्टर के दोषी को 5 साल की सजा:कोर्ट ने 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया; 2021 में दर्ज हुआ था केस




बागपत में गैंगस्टर एक्ट के मामले में बागपत न्यायालय ने बीके उर्फ बिरेन्द्र को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर जिला जज एफटीसी प्रथम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक, मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई थी। 2021 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का केस पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के गनौली निवासी बीके उर्फ बिरेन्द्र पुत्र सच्चेराम उर्फ श्यामलाल के खिलाफ चांदीनगर थाने में वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया। इसके बाद बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से लगातार न्यायालय में पैरवी की गई। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर सुनाया फैसला पुलिस के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मामले से जुड़े साक्ष्य और तथ्य प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किए। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बिरेन्द्र को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी।



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