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DGP विनय कुमार ने लिया VRS, सूचना आयुक्त बनेंगे:गृह विभाग ने दी मंजूरी, ऐसा करने वाले बिहार के दूसरे पुलिस अफसर




बिहार के DGP विनय कुमार को VRS मिल गया है। गृह विभाग ने स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से प्रदान की है। हालांकि, शुक्रवार को ही पूर्व डीजीपी विनय कुमार को बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इससे पहले गुप्तेश्वर पांडेय ने डीजीपी रहते VRS लिया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। सीएम, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष की सहमति मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में सहमति के बाद विनय कुमार के नाम को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी थी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में विनय कुमार बिहार में सूचना का अधिकार (RTI) कानून से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई और सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों के निपटारे में मुख्य सूचना आयुक्त की भूमिका अहम होती है। 5 अक्टूबर तक छुट्टी पर है विनय कुमार सूत्रों के अनुसार, एक केंद्रीय मंत्री से विनय कुमार की बढ़ती नजदीकियों को लेकर राज्य सरकार उनसे काफी नाराज चल रही थी। शीर्ष स्तर पर तलब किए जाने के तुरंत बाद विनय कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंचे और 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक छुट्टी का आवेदन दे दिया। देर शाम गृह विभाग ने छुट्टी की अधिसूचना जारी की, जिसमें स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर जाने का उल्लेख है। विनय कुमार के बाद सबसे सीनियर प्रीता वर्मा ही हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें यह प्रभार सौंपा है। 10 साल से LTC का लाभ नहीं लिए थे विनय कुमार विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पिछले 10 सालों से एलटीसी (LTC) का लाभ नहीं लिया था, जबकि आईपीएस अधिकारियों के लिए हर दो साल में इसका प्रावधान होता है। उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे कयासों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 1991 बैच के IPS अधिकारी विनय कुमार का DGP के रूप में दो साल का निर्धारित कार्यकाल 12 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद 31 जुलाई से खाली पड़ा है। ऐसे में पूरी संभावना जताई जा रही है कि विनय कुमार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभालेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त के पास क्या होगी जिम्मेदारी? मुख्य सूचना आयुक्त सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में आयोग का नेतृत्व करते हैं। नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने में समस्या आने पर अपील और शिकायत की व्यवस्था RTI कानून के तहत की गई है।



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