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नवादा में पिता की हत्या मामले में दोषी बेटे मुकेश मांझी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उपेंद्र कुमार की अदालत ने उस पर आर्थिक अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवनीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। पुलिस ने इस मामला में सभी साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला पकरीबरावां थाना क्षेत्र के ओदपुरा गांव का है। मृतक की मां मुनकमा देवी ने बताया था कि उसका बेटा इंदर मांझी रात में अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे मुकेश मांझी ने चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घरेलू विवाद में पिता की ली जान घटना 27 सितंबर 2024 की रात करीब 2 बजे हुई थी। घर में छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद होता था। इसी विवाद से परेशान होकर बेटे ने अपने पिता पर ही चाकू से 3-4 बार वार कर दिया था। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके से ही आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पिता की हत्या मामले में बेटे को उम्रकैद:नवादा में घरेलू विवाद में चाकू से किया था हमला, 2 साल पहले दादी ने कराया था FIR
