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कुशीनगर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:2021 में चाकू मारकर की थी पत्नी की हत्या; 50 हजार जुर्माना भी लगा




कुशीनगर में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पति मुनीब साहनी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के साथ आत्महत्या के प्रयास के आरोप में भी सजा दी है। एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह मामला अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र का है। 30 अक्टूबर 2021 को अंगीरा देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घटना की रात मुनीब साहनी ने कमरे का दरवाजा बंद कर पत्नी शकुंतला पर चाकू से हमला किया था। शोर सुनकर लोग पहुंचे, तब तक शकुंतला की मौत हो चुकी थी। मुनीब साहनी भी घायल मिले थे। अदालत ने उसे आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को देवरिया जिला कारागार भेजा जाएगा।



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