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चंडीगढ़ में मातृ टिक्की वाला का फूड लाइसेंस सस्पेंड:फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन; खाने के स्टोरेज और सफाई में गंभीर खामियां मिलीं




चंडीगढ़ सेक्टर-19 सी स्थित मातृ टिक्की वाला के फूड बिजनेस लाइसेंस को गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियों के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यूटी चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी प्रशासन ने 30 सितंबर को कार्रवाई करते हुए फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित किया। फूड सेफ्टी अधिकारी ने 30 सितंबर को दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान खाने की तैयारी, उसे रखने और संभालने के तरीके में गंभीर खामियां मिलीं। विभाग के अनुसार ये केवल कागजी या सामान्य नियमों की अनदेखी नहीं थी, बल्कि इनसे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था। कारोबार बंद करने के निर्देश विभाग ने संचालक को आदेश दिया है कि लाइसेंस सस्पेंड होने के समय से ही सभी खाद्य कारोबार बंद कर दिया जाए। सस्पेंशन अवधि में न तो खाना तैयार किया जा सकेगा, न स्टोर, बेच या वितरित किया जा सकेगा। संचालक को निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई सभी कमियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 और संबंधित नियमों के अनुसार दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सुधार के बाद दस्तावेजों और फोटो के साथ अनुपालन रिपोर्ट विभाग में जमा करनी होगी। आदेश तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी विभाग ने स्पष्ट किया है कि सस्पेंशन अवधि में कारोबार जारी रखने या आदेश का उल्लंघन करने पर बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की फूड सेफ्टी प्रशासन ने शहरवासियों और ग्राहकों से बाजार से खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा कि लोग ऐसे दुकानदारों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें, जहां साफ-सफाई का उचित ध्यान रखा जाता हो और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जाता हो। खाने में कोई असामान्य चीज नजर आने पर लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स विभाग, जीएमएसएच-16 में शिकायत कर सकते हैं।



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