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जोधपुर में पौधरोपण से जुड़ी जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को खोखरिया गांव के पास गोचर भूमि ढूंढने और उसकी जानकारी देने के लिए और समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की बेंच ने ओमाराम चौधरी की याचिका सुनी। याचिकाकर्ता के वकील मुक्तेश माहेश्वरी ने 23 सितंबर के निर्देश पर शपथ पत्र दिया, जिसमें मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 100 से ज्यादा पौधे लगाने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने इस पर संतोष जताया। सुनवाई के दौरान- राज्य सरकार की ओर से एएजी सज्जन सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर शहर और आसपास पौधरोपण के लिए कई जगहें तय की गई हैं। सरकार ने खोखरिया के पास सबसे नजदीकी गोचर भूमि की जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों से तथ्य मांगे। एएजी ने जानकारी जुटाने के लिए और समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
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हाईकोर्ट ने गोचर भूमि तलाशने को सरकार को दिया समय:जोधपुर में पौधरोपण याचिका पर सुनवाई, अगली तारीख 12 अक्टूबर
