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धमतरी जिले के कुरूद इलाके के मड़ेली गांव में होली के अगले दिन हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 15 मार्च 2025 को भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान चेतन साहू ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के दौरान गजेन्द्र की मौत हो गई थी। घटना के बाद कुरूद थाना और चौकी बिरेझर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर हमले में इस्तेमाल लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। इसे FSL जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। 1 साल 4 माह 14 दिन बाद आया फैसला मामले की सुनवाई के बाद 4 अक्टूबर 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी माना। अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की जांच की एसपी ने की सराहना धमतरी एसपी भावना पांडेय ने मामले में प्रभावी जांच और पुख्ता साक्ष्य जुटाने के लिए तत्कालीन बिरेझर चौकी प्रभारी और विवेचक निरीक्षक चंद्रकांत साहू के काम की सराहना की है। एसपी ने दोनों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
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होली के दूसरे दिन युवक की हत्या,आरोपी को उम्रकैद:धमतरी में विवाद के बाद हुआ था हमला, 1 साल 4 महीने 14 दिन में फैसला
