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Dhulkot Building Collapse | Ambala Court Rejects Bail Plea of Accused


निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने से हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। (फाइल)

अंबाला के धूलकोट गांव में 27 सितंबर को निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने हरदीप सिंह जग्गी, सरबजोत सिंह और सिमर

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6 अक्टूबर को जारी आदेश में अदालत ने माना कि मामले की जांच अभी अहम चरण में है और निर्माण कार्य, इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता व वित्तीय लेनदेन समेत कई पहलुओं की जांच बाकी है। ऐसे में आरोपियों से पूछताछ जरूरी है।

दोपहर 3 बजे अचानक ढह गई थी तीन मंजिला इमारत

27 सितंबर को धूलकोट गांव में दोपहर करीब 3 बजे निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी। इमारत के मलबे में कई मजदूर दब गए थे। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 से 12 मदजूर घायल हुए थे। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT गठित की थी।

हादसे के बाद मृतकों के शव एंबुलेंस से ले जाते हुए। (फाइल)

हादसे के बाद मृतकों के शव एंबुलेंस से ले जाते हुए। (फाइल)

मजदूरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज

अदालत में SIT की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान मजदूरों, प्रत्यक्षदर्शियों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। निर्माण सामग्री और ईंटों की खरीद से जुड़े लेनदेन की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया है।

जांच एजेंसी के अनुसार हादसे वाले दिन आरोपी सरबजोत सिंह की ओर से मृत ठेकेदार मलकीत सिंह को भेजे गए संदेश भी सामने आए हैं। SIT ने इन्हें आरोपियों की भूमिका से जोड़कर अदालत के सामने रखा।

निगम की रिपोर्ट में बिना मंजूरी निर्माण का जिक्र

जांच के दौरान नगर निगम की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसमें निर्माण को बिना मंजूरी वाले क्षेत्र में किए जाने की बात कही गई है। कोर्ट के सामने यह भी रखा गया कि निर्माण की अनुमति, सामग्री की गुणवत्ता और हादसे से जुड़े अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

अंबाला सिटी अस्पताल में हंगामे करते हुए परिजन।(फाइल)

अंबाला सिटी अस्पताल में हंगामे करते हुए परिजन।(फाइल)

मानव अधिकार आयोग ने DC, SP और निगम आयुक्त को नोटिस दिया

हादसे में मजदूरों की मौत को लेकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने अंबाला के DC, SP और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मजदूरों की सुरक्षा और जीवन के अधिकार से जुड़े पहलुओं पर विभागों से जवाब मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। इससे पहले संबंधित विभागों को विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा।

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