रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली नहीं कर सकते:जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज
जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के सालों बाद वेतन विसंगति या गलत वेतनवृद्धि का हवाला देकर पेंशन से राशि की वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर दीं। मामला भोपाल के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रामराव भौटे और रामायण सिंह तिवारी से जुड़ा…
