पत्थरबाजी करने वाला दोषी करार, एक की हुई थी मौत:दरभंगा में 25 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख, अभियुक्त को कोर्ट सुनाएगा सजा
दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के रोड़ेबाजी के दौरान एक राहगीर की मौत हुई थी। इस मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने सुनवाई की है। अभियुक्त मो. आजाद को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु…
