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Delhi Police Pellet Gun Action Case; CJP Jantar Mantar Protest


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नई दिल्ली7 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस असाधारण स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने कोर्ट में याचिका

20 जुलाई के संसद मार्च में छात्रों पर कथित पैलेट गन चलाने के मामले में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदर्शन में घायल सभी लोगों को अच्छी और पूरी चिकित्सा सुविधा दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

20 जुलाई के संसद मार्च की 2 तस्वीरें…

पुलिस-रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया,आंसू गैस के गोले छोड़े, पथराव भी हुआ।

पुलिस-रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया,आंसू गैस के गोले छोड़े, पथराव भी हुआ।

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए। 100 से ज्यादा लोगों क चोटें आईं थीं।

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए। 100 से ज्यादा लोगों क चोटें आईं थीं।

खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।



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