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लखनऊ के मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई जारी है। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ में दर्ज मामलों में अपर जिलाधिकारी (नगर-पूर्वी)/न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने अगस्त 2
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Rama Medicos पर सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए जुर्माना
राजाजीपुरम स्थित Rama Medicos के यहां से लिए गए 500 ग्राम के मूल पैक वाले Zandu Shudh Madhu के नमूने को अधोमानक पाया गया। इस मामले में 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, सीतापुर रोड स्थित Gokul Agro Resources Limited के खिलाफ दो मामलों में कार्रवाई हुई। महक गोल्ड ब्रांड के रिफाइंड पामोलीन ऑयल पर 1 लाख रुपए और Vitalife ब्रांड के रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पर 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
दूध, खोआ और पनीर के नमूने भी अधोमानक
डालीबाग स्थित आनंदा मिल्क आउटलेट के Ananda Gold T20+ Pasteurized Homogenized Standardized Milk के नमूने को अधोमानक पाए जाने पर 65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। सुगामऊ रोड स्थित स्वाद मनपसंद डेयरी के खोआ और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मौर्या रेस्टोरेंट के खोआ के नमूने पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजाजीपुरम स्थित Nuts World के किशमिश के नमूने के मामले में भी 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
मिठाई की दुकान और दो डेयरियों पर भी जुर्माना
बेगरिया रोड स्थित जय मां चंद्रिका मिष्ठान एवं फास्ट फूड के पनीर को अधोमानक पाए जाने पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जगत नारायण रोड स्थित मुस्कान दूध डेयरी के भैंस के दूध पर 25 हजार रुपए और अलीगंज स्थित घनश्याम डेयरी के मिलावट दूध (गाय+भैंस) के मामले में 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
30 दिन में जुर्माना जमा नहीं किया तो RC से होगी वसूली
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि संबंधित फर्मों और खाद्य कारोबारकर्ताओं को अधिरोपित अर्थदंड की राशि 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की तरह वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जाएगा।
