लुधियाना में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से युवक की मौत।
लुधियाना के ईश्वर नगर पुल के पास एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार सवार ने रैश ड्राइविंग की। उसने पहले आगे चल रही एक स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मारी और फिर बिना रुके आगे जा रहे एक बाइक सवार को टक्कर मारकर रौंद दिया।
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हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान वरिंदर सिंह उर्फ गोगी के रूप में हुई है। थाना सदर की पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बहन के घर से मिलकर लौट रहे थे पिता-पुत्र
शिकायत में गुरु नानक कॉलोनी निवासी रणजीत सिंह ने बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करते हैं। वह अपने बेटे वरिंदर सिंह उर्फ गोगी के साथ बाइक पर अपने दामाद कृतपाल सिंह के घर गांव साएयां कलां गए थे। वहां से सभी लोग गली नंबर 2, ब्लॉक-सी, ईश्वर नगर में रहने वाली अपनी बेटी के घर पहुंचे।
बहन के घर कुछ देर रुकने के बाद जब सभी वापस लौटने लगे तो वरिंदर अपनी बाइक पर अकेला आगे चल रहा था जबकि पिता रणजीत सिंह अपने दामाद की बाइक पर आ रहे थे।

आरोपी कार चालक को पुलिस ने पकड़ा।
CCTV में कैद हुआ हादसा: बिना हॉर्न बजाए मारी जोरदार टक्कर
हादसा दोपहर करीब 3:45 से 4:00 बजे के बीच हुआ। जैसे ही वे ईश्वर नगर पुल से थोड़ा आगे पहुंचे पीछे से सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से आई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि फॉर्च्यूनर चालक ने पहले एक अन्य स्विफ्ट कार को पीछे से हिट किया और फिर बिना कोई हॉर्न दिए आगे चल रहे वरिंदर सिंह की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि वरिंदर सड़क पर गिर पड़ा और उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

मामले की जानकारी देते हुए मृतक का भाई।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
हादसे के तुरंत बाद परिजन और राहगीर वरिंदर को 108 एम्बुलेंस के जरिए गंभीर हालत में एसपीएस (SPS) अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवा दिया है।
आरोपी चालक पर BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज
फॉर्च्यूनर चालक की पहचान बलजीत सिंह उर्फ बल्लू, निवासी 525 अमलतास एन्क्लेव लुधियाना के रूप में हुई है।पुलिस चौकी मराडो थाना सदर के जांच अधिकारी HC हरदीप सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलजीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 106 और 324(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
