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अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं। एक व्यक्ति एक ही बच्चे के नाम पर खोल सकता है PPF अकाउंट बच्चे का PPF अकाउंट केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक यानी लीगल गार्जियन द्वारा ही खोला और चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पैरेंट्स एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। कितना पैसा जमा कर सकते हैं? नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर मां-पिता का खुद का PPF अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के PPF अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी। उदाहरण से समझें: यदि कोई अभिभावक एक वित्त वर्ष में अपने PPF खाते में 1 लाख और अपने बच्चे के PPF अकाउंट में कुल 80 हजार रुपए जमा करता है, तो कुल जमा राशि 1.8 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन PPF नियमों के तहत केवल 1.5 लाख रुपए ही मान्य होंगे। अतिरिक्त जमा 30 हजार रुपए पर न तो PPF की दर से ब्याज मिलेगा और न ही कोई टैक्स लाभ। बच्चे के 18 साल का होने पर बच्चा हैंडल कर सकता है अपना अकाउंट नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए ऐप्लिकेशन देनी होगी। इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। 15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ PPF इनकम टैक्स की EEE कैटेगरी में आती है। यानी योजना में किए गए निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को सेक्शन 80C का यह फायदा नहीं मिलता है। आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगर 2 हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 6 लाख 37 हजार रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा। कौन खोल सकता है PPF अकाउंट? कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है।
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PPF अकाउंट से बच्चे के लिए बनाएं लाखों का फंड:500 रुपए से खोल सकते हैं खाता, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम
