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पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में छात्र विकास की मौत मामले में जिला अदालत ने आरोपी आर्यन प्रभात और परीक्षित कौशल के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय कर दिए हैं। दोनों पर मुकदमा चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी। दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आर्यन प्रभात कुल्लू जिले के बंजार का रहने वाला है, जबकि परीक्षित कौशल शिमला जिले के कुमारसैन के माधवानी गांव का निवासी है। दोनों पीयू के हॉस्टल नंबर-7 में रहते थे। रिकॉर्ड के मुताबिक, 18 नवंबर की रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच विकास आर्यन के कमरे में पहुंचा था। वह पहले से नशे की हालत में था। इसके बाद विकास, आर्यन और परीक्षित ने नशीले पदार्थों का सेवन किया और सो गए। सुबह दोनों ने विकास को उल्टी करने के बाद बेहोशी की हालत में पाया। उसे जीएमएसएच-16 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कमरे से मिली दो डिस्पो वैन सिरिंज
जांच में पुलिस को कमरे से उल्टी, बाल्टी और दो इस्तेमाल की गई डिस्पो वैन सिरिंज मिलीं। परीक्षित के मोबाइल से रात 3:17 बजे से सुबह 7:58 बजे तक के चार वीडियो भी मिले। इनमें विकास बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहा था। एक वीडियो में आर्यन विकास के मुंह में सिगरेट का धुआं डालता और सीपीआर की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। एक अन्य वीडियो में उसकी नाक दबाने की बात भी रिकॉर्ड हुई है। हत्या से संबंधित धारा में दर्ज हुआ था केस
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने विकास को सुबह तक कमरे में रखा और उसके साथ ऐसी हरकतें कीं, जिनके आधार पर हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, दोनों को बाद में अदालत से जमानत मिल चुकी है। जमानत आदेश में अदालत ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं था कि विकास की मौत वीडियो बनाए जाने से पहले हो चुकी थी या दोनों आरोपियों के कृत्य से हुई। अब दोनों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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