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अस्थाई पटाखा दुकान की लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू:8 अक्टूबर तक लास्ट डेट; भीड़भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों में नहीं खुलेगी दुकानें




बीकानेर में दीपावली से पहले पटाखों की अस्थाई दुकानें लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने शहरी क्षेत्र में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक 8 अक्टूबर तक निर्धारित आवेदन-पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि संबंधित विभागों की जांच के बाद स्थल उपयुक्त पाए जाने पर ही नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज एडीएम सिटी रीना छींपा ने बताया- आवेदकों को निर्धारित आवेदन-पत्र ए-5 में पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो, जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ दुकान के मालिकाना हक अथवा किरायानामे से संबंधित दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। इसके अलावा दुकान मालिक और आवेदक के आधार कार्ड की प्रतियां, पूर्व में जारी अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र, यदि कोई हो, आवेदित स्थल और आसपास के स्थानों का स्पष्ट लेआउट या ब्लू प्रिंट तथा फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे। दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी जरूरी जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्फोटक सामग्री की एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। वहीं दुकानों के सामने सड़क की चौड़ाई कम से कम 25 फीट होना जरूरी है। आवेदकों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। भीड़भाड़ और संकरी गलियों में नहीं मिलेगी अनुमति प्रशासन के अनुसार बीकानेर शहरी क्षेत्र के नया शहर, कोतवाली, कोटगेट, सदर, गंगाशहर, जेएनवीसी, बीछवाल और मुक्ता प्रसाद सहित निर्धारित क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इनमें स्टेशन रोड, केईएम रोड, कोटगेट, फड़ बाजार, सट्टा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, बड़ा बाजार और बांद्रा का चौक सहित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल हैं। हर साल खुलती हैं बिना लाइसेंस दुकानें, जांच पर सवाल शहर में हर साल दीपावली के दौरान पटाखों की अस्थाई दुकानें लगती हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता रहा है कि बिना लाइसेंस दुकानें संचालित होने के बावजूद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लाइसेंस की जांच क्यों नहीं करते। यदि बिना अनुज्ञा पत्र के दुकानें संचालित होती हैं तो यह जनसुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है। ऐसे में केवल लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तक सीमित रहने के बजाय दीपावली के दौरान दुकानों की नियमित जांच और नियमों की पालना सुनिश्चित करना भी जरूरी है। जांच के बाद ही जारी होंगे लाइसेंस एडीएम सिटी रीना छींपा ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों से जांच करवाने के बाद आवेदित स्थल को उपयुक्त पाए जाने पर ही अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 8 अक्टूबर तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान अपने आवेदन जमा करवा सकेंगे।



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