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रायपुर पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए एक और बदमाश को जिला बदर कर दिया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र के राजकुमार उर्फ चेतन साहू (30) को तीन महीने के लिए रायपुर समेत छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। आरोपी पर लूट, मारपीट, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और आबकारी एक्ट सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पढ़े क्या है मामला पुलिस के मुताबिक, राजकुमार उर्फ चेतन साहू दुर्गा पारा, संतोषी नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ वर्ष 2010 से लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले दर्ज होते रहे हैं। कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की गई। कमिश्नर संजीव शुक्ला ने जारी किया आदेश प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड और पुलिस रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, राजकुमार उर्फ चेतन साहू को तीन माह के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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आदतन बदमाश राजकुमार जिला बदर:3 महीने तक 6 जिलों में एंट्री बैन, लूट-मारपीट समेत 18 केस आरोपी पर है दर्ज
