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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1.230 किलोग्राम कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दोषियों दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ED चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय-1 के मुताबिक, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। दोनों आरोपियों को इससे पहले NDPS एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत भी दोषी ठहराया जा चुका है। ड्रग्स के लेन-देन से जुड़े मिले 10 लाख के चेक ED की जांच के दौरान 6 लाख और 4 लाख रुपए के 2 चेक मिले थे। इनकी कुल रकम 10 लाख रुपए थी। जांच में सामने आया कि ये चेक ड्रग्स के लेन-देन से जुड़े थे। कोर्ट ने इन चेकों को PMLA के तहत ‘अपराध से अर्जित आय’ माना। ED ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का यह फैसला ड्रग तस्करी से होने वाली अवैध कमाई पर कार्रवाई के लिहाज से अहम है।
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कोकीन तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दोषी:मोहाली ईडी कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल की सजा, 2 चेक से खुला राज
