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छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय (ग्रुप-सी) और चतुर्थ (ग्रुप-डी) कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और समय पर होगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद वेटिंग और रिजर्व लिस्ट नहीं बनेगी। साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ही यह बताना होगा कि वे किस पद, किस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं। एक बार यह पसंद भरने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। परीक्षा के बाद जारी होंगे मॉडल आंसर भर्ती परीक्षा MCQ (बहुविकल्पीय प्रश्न) आधारित होगी। परीक्षा खत्म होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल मॉडल आंसर जारी करेगा। अगर किसी सवाल पर आपत्ति होगी तो अभ्यर्थी ऑनलाइन दावा कर सकेंगे। उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। जिन पदों पर स्किल टेस्ट होगा, पहले बनेगी सूची जिन नौकरियों में लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होता है, वहां पहले लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों से 15 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। इन्हीं अभ्यर्थियों को स्किल या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट सिर्फ पास-फेल होगा स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। यह सिर्फ पास या फेल होगा। अंतिम मेरिट लिखित परीक्षा के अंकों, आरक्षण नियम और अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई पोस्ट की प्राथमिकता के आधार पर बनेगी। वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद किसी भी तरह की वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। यानी किसी चयनित अभ्यर्थी के जॉइन नहीं करने पर उसी भर्ती से दूसरे अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा। दस्तावेज समय पर नहीं दिए तो चयन रद्द चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके बाद विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। यदि दस्तावेज गलत पाए गए तो अभ्यर्थी को 7 दिन के भीतर दावा करने का मौका मिलेगा। 30 दिन में जॉइन करना होगा नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी को 30 दिन के भीतर जॉइन करना होगा। तय समय तक जॉइन नहीं करने पर पद खाली माना जाएगा। हर साल अगस्त में आएगा परीक्षा कैलेंडर कर्मचारी चयन मंडल अब हर साल अगस्त महीने में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। इससे अभ्यर्थियों को पहले से पता रहेगा कि किस भर्ती की परीक्षा कब होगी। क्या बदला?
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम लागू:आवेदन के बाद विभाग-पोस्ट की पसंद नहीं बदल सकेंगे, फाइनल मेरिट के बाद नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट
