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जन्माष्टमी से अनंत चतुर्दशी तक बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें:होटलों में बिक्री मिली तो मांस जब्त कर कार्रवाई होगी




रायपुर में सितंबर में आने वाले प्रमुख धार्मिक पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने शासन के आदेश के तहत प्रतिबंध के दिन तय कर दिए हैं। इन दिनों शहर की मांस-मटन दुकानों के साथ पशुवध गृह भी बंद रहेंगे। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम दुकानों के साथ होटलों पर भी नजर रखेगी। प्रतिबंध के बावजूद कहीं मांस-मटन बिकता मिला तो मौके पर ही सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन 7 दिनों में बंद रहेगा मांस-मटन कारोबार निगम के आदेश के मुताबिक सितंबर में इन तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी: 4 सितंबर – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर – पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस 14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी 15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 22 सितंबर – डोल ग्यारस 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी 26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा इन सभी दिनों में निगम के पूरे क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों के साथ होटलों पर भी नजर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे। मांस-मटन की दुकानों की निगरानी के साथ यह भी देखा जाएगा कि प्रतिबंध वाले दिनों में होटल या अन्य स्थानों पर चोरी-छिपे मांस-मटन की बिक्री तो नहीं हो रही। अगर किसी होटल या अन्य प्रतिष्ठान में बिक्री होती मिली तो निगम की टीम मांस-मटन जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। 4 सितंबर से शुरू होगा प्रतिबंध धार्मिक पर्वों के चलते यह कार्रवाई 4 सितंबर से शुरू होगी और 26 सितंबर तक अलग-अलग पर्वों पर लागू रहेगी। निगम ने जोन स्तर के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।



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