![]()
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा से नियुक्त 99 कर्मचारियों को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने इन कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर उन्हें सेवा से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और जेएसएससी से 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। यह याचिका आकाश गौरव व अन्य कर्मचारियों ने दाखिल की थी। इसमें सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।
Source link
जेएसएससी सीजीएल:99 कर्मियों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
