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दिल्ली में समयबद्ध सेवाओं के लिए नया कानून:कैबिनेट ने दी मंजूरी, अफसरों पर लगेगा जुर्माना, सभी सेवाओं की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग




नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लागू होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5 हजार रुपए तय की गई है। प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण होगा विधेयक : रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा इस कानून का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को तय समय के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इससे सेवाएं अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनेंगी। विधेयक के तहत दिल्ली सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर उन सेवाओं की सूची तय करेगी, जो इस कानून के दायरे में आएंगी। सभी अधिसूचित सेवाओं के लिए समय-सीमा और संबंधित अधिकारियों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। आवेदन करने से लेकर सेवा प्राप्त करने तक की प्रक्रिया का प्रावधान सरकार ने आवेदन से लेकर सेवा प्राप्त होने तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया है। नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी। इसके जरिए लोग अपनी फाइल की स्थिति की वास्तविक समय में ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे। इस कानून की सबसे अहम विशेषता ‘ऑटोमैटिक एस्केलेशन’ व्यवस्था है। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता, तो नागरिक को अलग से अपील नहीं करनी होगी। मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास पहुंच जाएगा। सभी अपीलों का निपटारा सामान्यतः 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अधिकारी को अपना पक्ष रखने का दिया जाएगा मौका विधेयक में यह भी प्रावधान है कि किसी आवेदन को अनुचित तरीके से खारिज करने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा।



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