![]()
झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कचहरी रोड स्थित विवादित जमीन पर कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए स्वीकृत नक्शे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने जमीन मालिक, बिल्डर और रांची नगर निगम के टाउन प्लानर संजीव कुमार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी मनोज कुमार साहू व अन्य की ओर से वकील सुमित गाड़ोदिया ने कोर्ट को बताया कि निगम ने 15 दिसंबर 2025 को कचहरी रोड स्थित आरएस प्लॉट संख्या 12 और 15 पर कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत किया था। छोटे पर सख्ती, बड़े प्रोजेक्ट पर नरमी रांची नगर निगम में नियमों की व्याख्या हर मामले में एक जैसी नहीं होती। छोटे भवनों के मामलों में जमीन के दस्तावेजों में आपत्तियां लगाकर फाइलें लंबे समय तक रोकी जाती हैं, जबकि बड़े प्रोजेक्ट्स में नियमों की व्याख्या अपेक्षाकृत उदार तरीके से की जाती है। इसी तरह लैंड यूज से जुड़े प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में नियमों की ऐसी व्याख्या की जाती है, जिससे बड़े बिल्डरों को लाभ मिलता है।
Source link
नगर निगम ने कॉमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास किया:हाईकोर्ट का जमीन मालिक, निगम के टाउन प्लानर व बिल्डर को नोटिस, मांगा जवाब,
