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भोपाल में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने इंद्रपुरी स्थित राज इंटरप्राइजेस प्रोसेस्ड वाटर यूनिट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यह यूनिट बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रही थी। जिसे तत्काल बंद करवा दिया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रतिष्ठान में 20 लीटर के कैंपर एवं जारों में प्रोसेस्ड वाटर भरकर विक्रय किया जा रहा था। जांच में इकाई की लगभग 15,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है, जबकि प्रतिष्ठान के पास प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं पैकिंग के लिए जरूरी खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। पेयजल गुणवत्ता रिपोर्ट भी नहीं मिली
निरीक्षण में पेयजल गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी गई, जो उपलब्ध नहीं थी। साथ ही जल गुणवत्ता परीक्षण, स्वच्छता एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इन परिस्थितियों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा प्रोसेस्ड वाटर निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षित है। तत्काल कार्रवाई की गई
उक्त गंभीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा राज एंटरप्राइजेज में प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकिंग एवं विक्रय का कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव एवं अरुणेश पटेल मौजूद थे। सड़क पर भवन निर्माण सामग्री, जुर्माना लगाया
इधर, नगर निगम ने भी गंदगी और प्रदूषण फैलाने, नियम व शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। विदिशा रोड पर भवन निर्माण सामग्री रखकर आवागमन को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 11 प्रकरण में 31 हजार रुपए की राशि वसूल की।
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भोपाल में प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर बड़ी कार्रवाई:बिना खाद्य लाइसेंस संचालित हो रही थी यूनिट; तत्काल बंद कराई
