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भागलपुर में श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाया है जिसे मॉडीफाई कर डबल डेकर में बदला गया हो। जिला प्रशासन के अनुसार यह निर्णय 4 जुलाई को झारखंड के देवघर में आयोजित अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में लिए गए फैसले के बाद लिया गया है। बैठक में बिहार-झारखंड के अधिकारियों ने श्रावणी मेले के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की थी। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर को निर्देश दिया है कि ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके परिचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने को कहा इसके साथ ही सदर, कहलगांव और नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई वाहन आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। DM ने SSP और पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को भी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे। मेला अवधि के दौरान प्रमुख मार्गों, कांवरिया पथ और जिले की सीमाओं पर विशेष जांच की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि प्रतिबंधित वाहनों का प्रवेश रोका जा सके।
क्षमता से अधिक यात्री बैठाने वालों पर नजर रहेगी श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में कांवरिए भागलपुर होकर देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान यात्री वाहनों का दबाव भी काफी बढ़ जाता है। प्रशासन का मानना है कि क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर चलाए जाने वाले अवैध रूप से परिवर्तित डबल डेकर वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन्हीं संभावित जोखिमों को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों, चालकों और आम लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा संबंधी इस आदेश का पूरी तरह पालन करें।
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श्रावणी मेले में मॉडिफाई डबल डेकर गाड़ियां नहीं चलेंगी:कांवरियों की सुरक्षा के लिए परिचालन पर रोक, मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी
