चंडीगढ़ | बरवाला के सतलोक आश्रम हिंसा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी रामपाल के दामाद और पूर्व सैनिक संजय उर्फ फौजी को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस राजेश भारद्वाज और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत मंजूर की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संजय अपना मोबाइल नंबर और पता संबंधित एसएचओ को देगा तथा फोन की लोकेशन 24 घंटे चालू रखेगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे हर महीने के पहले सोमवार को सुबह 11 बजे संबंधित एसएचओ के समक्ष पेश होना होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष सीधे हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग कर सकेगा। 18 नवंबर 2014 को पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने सतलोक आश्रम पहुंची थी। इस दौरान आश्रम की छत पर मौजूद करीब 1500 से 2000 समर्थकों ने पुलिस पर पेट्रोल बम, पत्थर और गोलियां बरसाईं। हिंसा में 111 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें आठ को गोली लगी थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि पूर्व सैनिक संजय समर्थकों की मिनी आर्मी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था।
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सतलोक आश्रम हिंसा:रामपाल के दामाद की जमानत मंजूर
