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अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल के जरिए ड्रग्स मंगवाने के मामले में सोलन निवासी पंकज शर्मा को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश-II, सोलन की अदालत ने 3 अक्टूबर 2026 को उसे दोषी ठहराते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पंकज को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी ठहराया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने यह कार्रवाई की थी। UK से आया पार्सल, सोलन में पकड़ा गया मामला 4 जुलाई 2023 का है। NCB को सूचना मिली थी कि UK से आने वाले एक अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल में ड्रग्स हो सकते हैं। इसके बाद NCB ने कोर्ट की अनुमति से नियंत्रित डिलीवरी कराई। सोलन के मुख्य डाकघर में जैसे ही पंकज शर्मा पार्सल लेने पहुंचा, NCB की टीम ने उसे पकड़ लिया। पार्सल की जांच करने पर 4.7 ग्राम कोकीन मिली। फ्रांस और जर्मनी से भी आए थे पार्सल पंकज के नाम पर फ्रांस से आया एक और पार्सल भी मिला। इसमें 56.2 ग्राम MDMA बरामद हुई। यह मात्रा MDMA की तय व्यावसायिक मात्रा 10 ग्राम से पांच गुना से ज्यादा थी। इसके अलावा जर्मनी से आया एक तीसरा पार्सल भी उसके नाम पर मिला। इसमें 4.4 ग्राम कोकीन बरामद हुई NCB की जांच में सामने आया कि पंकज UK, फ्रांस और जर्मनी से अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा के जरिए ड्रग्स मंगवा रहा था। कोर्ट में ये सबूत रखे गए मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने डाक कर्मचारियों की गवाही, पार्सल की डिलीवरी से जुड़े दस्तावेज, पहचान रिकॉर्ड, जब्ती की कार्रवाई, मालखाने के रिकॉर्ड और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया। इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। 19 दिसंबर 2023 को सोलन की विशेष अदालत में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत शिकायत दाखिल की गई थी। ड्रग्स की सूचना 1933 पर दें NCB ने लोगों से अपील की है कि ड्रग्स की तस्करी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की सूचना मानस राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी
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सोलन के युवक को 10 साल की सजा:यूके-जर्मनी से डाक पार्सल में मंगवाया ड्रग्स; NCB चंडीगढ़ ने दर्ज किया था केस
