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रिश्वत मांगने लेने वाले ASI-कॉन्स्टेबल को 4 साल कठोर कारावास:एक आरोपी की ट्रायल के दौरान हो गई थी मौत; ACB कोर्ट ने 50 हजार का लगाया जुर्माना




सीकर की एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मांगने वाले ASI और पुलिस कॉन्स्टेबल को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि रिश्वत लेने वालों में वकील भी शामिल था, लेकिन कोर्ट में ट्रायल चलने के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिर्वा ने बताया- परिवादी श्रवणलाल लांबा रामजीरामपुरा, भाई देवीलाल, छीगनलाल सहित परिवार के अन्य सदस्यों की एग्रीकल्चर लैंड थी। इस जमीन के आधे हकदार बेगाराम ने जमीन हड़पने के लिए 2 जून 2016 को तत्कालीन दांतारामगढ़ थाना SHO सोहनलाल वर्मा से मिलकर जमीन हड़पने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद डरा-धमकाकर राजीनामा करवाने के नाम पर श्रवणलाल की डेढ़ बीघा जमीन का रजिस्टर्ड राजीनामा 14 जून 2016 को ले लिया। जब पीड़ित इस मामले का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए SHO सोहनलाल के पास गया तो उसने कहा कि कोर्ट से परिवाद भिजवा दो। मुकदमा दर्ज करके ASI बाबूलाल और उसका रीडर मनोहर लाल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब श्रवणलाल दोनों के पास गया तो उन्होंने रिश्वत के 1 लाख रुपए मांगे। इसके बाद 80 हजार रुपए में समझौता हुआ। 10 हजार रुपए श्रवणलाल ने तभी दे दिए। वहीं बाकी 70 हजार रुपए बाद में देने को कहा। ऐसे में श्रवणलाल ने जयपुर एसीबी में शिकायत दी। 50 हजार रुपए लेते किया था गिरफ्तार एसीबी ने एएसआई बाबूलाल और कॉन्स्टेबल मनोहरलाल द्वारा 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का सत्यापन किया। जबकि बचे हुए 50 हजार रुपए लेते हुए वकील मोहनलाल को गिरफ्तार किया गया। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश हुआ। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह, 35 दस्तावेज साक्ष्य और 14 आर्टिकल पेश किए गए। इसके बाद अब ASI बाबूलाल और कॉन्स्टेबल मनोहरलाल को 4-4 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वकील मोहनलाल की कोर्ट में ट्रायल चलने के दौरान ही मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि करप्शन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यदि आरोपियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।



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