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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के. रवि कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को परिसदन सभागार में बैठक हुई। इसमें विधानसभा क्षेत्र 08 नाला और 09 जामताड़ा के ईआरओ एवं एईआरओ शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। दावा एवं आपत्ति के मामलों में संबंधित लोगों को समय पर नोटिस तामिला कराने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई करने पर विशेष जोर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए नजरी नक्शे का सही सत्यापन ईआरओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नजरी नक्शे के साथ गृह संख्या और नोशनल नंबर का भी सावधानीपूर्वक सत्यापन कर सही तरीके से अंकित कराया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में विभाजित न हों। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन, दावा-आपत्ति, नोटिस और प्रस्तुत दस्तावेजों की नियमों के अनुरूप गहन जांच की जाए। मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी समस्या का निपटारा तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही किया जाए। आदेश स्पष्ट और सकारण होना चाहिए। सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाए। के. रवि कुमार ने अधिकारियों से कहा कि एसआईआर को लेकर मतदाताओं तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचाई जाए। मतदाताओं की ओर से किसी तरह की शिकायत या समस्या सामने आने पर उसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ईआरओ 08 नाला सह अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, ईआरओ 09 जामताड़ा सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सत्यप्रकाश, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि, उप निर्वाचन पदाधिकारी कयूम अंसारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी सुशांत कण्डुलना, श्रम अधीक्षक देव कुमार मिश्र समेत सभी प्रखंडों के एईआरओ उपस्थित थे। अपात्र का नाम हटे, पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटे के. रवि कुमार ने ईआरओ को निर्देश दिया कि मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक मतदाता की पात्रता का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित करें। मतदाता भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और वह संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का निवासी हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
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झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जामताड़ा में एसआईआर प्रगति की समीक्षा की
