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दिल्ली में बस ऑपरेटरों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू:पैनिक बटन और GPS चालू रखना अनिवार्य, दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसें भी दायरे में




दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटरों के लिए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में चलने वाली दूसरे राज्यों की बसों समेत सभी बस ऑपरेटरों को निर्धारित सुरक्षा और संचालन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने और सुरक्षा मानकों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने ऑपरेटरों को बसों में लगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन हर समय चालू और कार्यशील रखने के निर्देश दिए हैं। पैनिक बटन यात्रियों की आसानी से पहुंच में होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट जरूरी सभी बसों में कार्यशील अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट रखना अनिवार्य किया गया है। रात में या बस खड़ी होने के दौरान उसे केवल अधिकृत, सुरक्षित और पर्याप्त रोशनी वाली जगह पर ही पार्क करना होगा। बसों की खिड़कियों पर पर्दे या अनधिकृत फिल्म लगाने पर रोक रहेगी। विंडशील्ड, पिछली और साइड की खिड़कियों में निर्धारित पारदर्शिता के मानकों का पालन करना होगा। ड्राइवर-कंडक्टर का वेरिफिकेशन जरूरी ड्राइवर और स्टाफ को यात्रियों से विनम्र व्यवहार करना होगा। शराब या किसी अन्य नशे की हालत में बस चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिफॉर्म और जहां जरूरी हो, PSV बैज होना चाहिए। कंडक्टर के पास वैध कंडक्टर लाइसेंस, यूनिफॉर्म और PSV बैज जरूरी होगा। बस ऑपरेटरों को ड्राइवर, कंडक्टर, अटेंडेंट समेत सभी कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले नियमानुसार पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। जरूरत के अनुसार अधिकृत अटेंडेंट की व्यवस्था भी करनी होगी। बस चलते समय सभी दरवाजे सुरक्षित रूप से बंद रखने होंगे। साथ ही, दिव्यांग यात्रियों को बस में चढ़ने और उतरने में हरसंभव सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।



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