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हिसार कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद और 1.10 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिसार जिले में खासा महाजन गांव में साल 2022 में लव मैरिज की रंजिश के चलते किसान की गोली मारकर हत्या करने के करीब चार साल पुराने मामले में सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने ढाणी डुल्ट निवासी आरोपी सत्यवान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया हैं। इस मामले में अग्रोहा थाना पुलिस ने अक्टूबर 2022 में हत्या का केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार, खासा महाजन निवासी भरत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 7 अक्टूबर 2022 को वह अपने भाई कृष्ण, उसकी पत्नी रेखा और अन्य महिलाओं के साथ खेत में नरमा चुगाई कर रहे थे।
पीछे से कमर में मारी थी गोली
दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच सभी चाय पीने के लिए बैठे थे। इसी दौरान किसी ने पीछे से कृष्ण की कमर में गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन कृष्ण को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि बाद में पता चला कि गोली सत्यवान निवासी ढाणी डुल्ट ने चलाई थी। भरत सिंह के अनुसार, हत्या की वजह उसके छोटे भाई रोहतास की खासा महाजन की रजनी से हुई लव मैरिज थी। इस प्रेम विवाह से आरोपी पक्ष नाराज था और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा था। कृष्ण ने भी परिजनों को इस बारे में पहले जानकारी दी थी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सत्यवान को दोषी माना। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है
