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Junk Food Ban Rules; FSSAI School Premises Guideline


नई दिल्ली1 दिन पहलेलेखक: सना इजाज

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देश में स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर 2020 से रोक है। लेकिन 6 साल बाद भी यह साफ नहीं था कि किन चीजों को इस नियम में शामिल किया जाए।

इसे स्पष्ट करने के लिएखाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत पैकेट में मौजूद नमक, चीनी और फैट की मात्रा के आधार पर तय होगा कि कोई खाद्य पदार्थ बेचने योग्य है या नहीं।

फिलहाल चिप्स, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों पर सीधे रोक नहीं है। मौजूदा नियम स्कूल की कैंटीन, मेस, हॉस्टल और गेट के 50 मीटर तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री और बच्चों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं।

नए नियमों में तय होगा कि नमक, चीनी या फैट की कितनी मात्रा वाले खाने को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाएगा।

अभी न जंक फूड की सूची, न ही हेल्दी मेन्यू तय: FSSAI

  • हेल्दी मेन्यू की लिस्ट अभी नहीं बनी: FSSAI के मुताबिक, स्कूलों के लिए अनिवार्य भोजन-सूची (सैंपल मेन्यू) या हेल्दी विकल्पों की लिस्ट फिलहाल तैयार नहीं की गई है।
  • ड्राफ्ट फाइनल होने पर तय होंगे बैन उत्पाद: न्यूट्रिशन से जुड़ा ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद ही पोषक तत्वों के आधार पर यह साफ होगा कि 50 मीटर के दायरे में कौन-कौन से फूड प्रोडक्ट्स बैन होंगे।
  • स्कूल स्टाफ को मिलेगी ट्रेनिंग: लिस्ट और नियम तय होने के बाद ही स्कूल कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेनिंग और गाइडेंस दी जाएगी।
  • ‘ईट राइट स्कूल’ अभी अनिवार्य नहीं: यह प्रोग्राम अभी स्कूलों के लिए वॉलंटरी है।
  • निगरानी राज्यों के जिम्मे: 50 मीटर नियम का पालन करवाने और निगरानी रखने की जिम्मेदारी राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों की होगी।
  • लागू होने की डेडलाइन तय नहीं: इस नियम को पूरी तरह से कब तक लागू किया जाएगा, इसकी कोई डेडलाइन अभी तय नहीं है।

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