Rajasthan High Court PTI Recruitment 2022 Appointment Relief



राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई ग्रेड-3 भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा- भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी स्थायी डिबार आदेश को पूर्व प्रभाव से लागू कर उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती।

.

जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) को निर्देश दिए हैं कोर्ट ने कहा- अभ्यर्थियों के वर्तमान शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए और दस्तावेज सही पाए जाने पर मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए।

ये था पूरा मामला

याचिकाकर्ताओं की वर्ष 2018 की पीटीआई भर्ती में प्रस्तुत बी.पी.एड. डिग्रियां सत्यापन में वास्तविक नहीं पाई गई थीं। इसके कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से नई बी.पी.एड. डिग्रियां हासिल कीं और वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षा में चयनित हो गए।

हालांकि साल 2024 में उन्हें भविष्य की सभी आरएसएसबी परीक्षाओं से स्थायी रूप से डिबार कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि डिबार करने से पहले अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन भी नहीं हुआ। इसलिए यह डिबार आदेश वर्ष 2022 की भर्ती पर लागू नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने चार माह के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *