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Supreme Court Order: FSSAI Must Mandate Artificial Sweetener Warning


नई दिल्ली2 मिनट पहले

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चिप्स और कोल्ड्रिंक जैसे खाने-पीने के प्रोडक्ट में अगर आर्टिफिशियल स्वीटर यानी बिना कैलोरी वाली मिठास है तो कंपनी को पैकेट के सामने चेतावनी लिखनी होगी।

पैकेट पर लिखा होगा ‘CONTAIN NON CALORIC SWEETENER यानी इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला है।’ पहले यह जानकारी पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में होती थी।

आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा मात्रा में कन्ज्यूम करने से डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बिमारी का खतरा बढ़ जाता है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI ने सोमवार को यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में पेश किया।

FSSAI के मुताबिक, नमक-शकर या सैचुरेटेड फैट की लिमिट ज्यादा हुई तो पैकेट के सामने षटकोण लाल निशान लगाने का नियम सिंगल फेज में लागू होगा। पहले ये 2 फेज में लागू होने वाला था।

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