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जमीनी विवाद में मारपीट का मामला:25 साल बाद आया फैसला , दोनो पक्षों के 13 लोगों को दो साल की सजा




बहराइच में एक अदालत ने 25 साल पुराने जमीनी विवाद में मारपीट के मामले में 13 दोषियों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पहले पक्ष के पांच आरोपियों पर 3,500-3,500 रुपये और दूसरे पक्ष के आठ आरोपियों पर 3,000-3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई है। यह मामला साल 2001 का है। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। पहले पक्ष की ओर से रामगांव थाने में धारा 147, 148, 149 और 307 के तहत केस दर्ज हुआ था। वहीं, दूसरे पक्ष के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 504, 506 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन जांच अधिकारी रामकिशुन ने दोनों मामलों में सबूत इकट्ठा किए, गवाहों के बयान लिए और जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और मजबूत पैरवी के आधार पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनील प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों के आरोपियों को दोषी ठहराया। पहले पक्ष से राजेंद्र वर्मा, बबाली, नन्कन, चंद्रशेखर और बाड़े को सजा सुनाई गई। एक आरोपी बड़कन की केस के दौरान मौत हो चुकी है। दूसरे पक्ष से पुतनलाल, बुधराम, शिवप्रसाद, राधेश्याम, रमेश, शिवकुमार, परमेश उर्फ रामप्रवेश और बाबूलाल को भी दोषी पाया गया। पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुराने मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। अभियोजन पक्ष की पैरवी राजेंद्र प्रसाद अवस्थी ने की।



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