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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार में ढाई साल के बच्चे की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए हेम राज को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस जांच पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष हेम राज के खिलाफ कोई ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश नहीं कर सका। हाईकोर्ट ने साफ किया कि जांच एजेंसी आरोपी की पहचान को लेकर उठे बुनियादी सवालों का जवाब देने में पूरी तरह नाकाम रही। जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस हरमीत सिंह देओल की खंडपीठ ने मामले की सबसे अहम कड़ी ‘चाइल्डलाइन 1098’ के रिकॉर्ड को माना। बच्चे का शव मिलने से 3 दिन पहले दर्ज इस रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि बच्चे को पीटने वाले व्यक्ति का नाम ‘महाबीर’ था। इसके बावजूद पुलिस ने हेम राज को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह कोई मामूली चूक नहीं, बल्कि आरोपी की पहचान का सबसे मुख्य सवाल है। हाईकोर्ट ने पूछे 3 बड़े सवाल… 1. महाबीर कौन था, पुलिस ने पता क्यों नहीं लगाया: कोर्ट ने जांच अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि चाइल्डलाइन रिकॉर्ड में दर्ज महाबीर कौन था, कहां रहता था या क्या महाबीर और हेम राज एक ही शख्स के नाम थे। पुलिस ने इस दिशा में कोई सार्थक जांच नहीं की। 2. डीएनए रिपोर्ट फेल, शव की पहचान भी संदिग्ध: 16 जून 2018 को हिसार के गैबीपुर गांव में बंजर खेत से बच्चे का सिर कटा शव मिला था। फोरेंसिक लैब में हड्डी के नमूनों से डीएनए प्रोफाइल तैयार ही नहीं हो सकी, जिससे मां के खून से मिलान नहीं हो पाया। डॉक्टर के मुताबिक शव का सिर्फ निचला हिस्सा बचा था, सिर और धड़ गायब थे। 3. गवाही और बरामदगी पर बना रहा संशय: बच्चे की मां ने 19 जून 2018 को बयान दिया था कि हेम राज ने 13 जून की रात बच्चे को कुदाल से पीटकर मारा। पुलिस ने दावा किया कि हेम राज की निशानदेही पर कुदाल और कपड़े मिले, लेकिन हाईकोर्ट ने इन कड़ियों को संदेह से परे नहीं माना। टाइमलाइन से समझें क्या था पूरा मामला 13 जून 2018: हिसार के गैबीपुर गांव से ढाई साल का बच्चा लापता हुआ। 16 जून 2018: खेत से बच्चे का क्षत-विक्षत और सिर कटा शव मिला। बरवाला थाने में केस दर्ज। 20 जून 2018: पुलिस ने हेम राज को गिरफ्तार किया। मार्च 2022: निचली कोर्ट ने हेम राज को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। अक्टूबर 2026: हाईकोर्ट ने फांसी की पुष्टि के संदर्भ को खारिज करते हुए हेम राज को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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पुलिस ने हेमराज को बनाया कातिल, असली आरोपी महाबीर:हिसार में बच्चे की हत्या मामले में हाईकोर्ट का फैसला, मौत की सजा पाया शख्स बरी
