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रेप, जहर पिलाने के दोषी को 10 साल की जेल:35 हजार का जुर्माना भी लगाया, 2 साल पहले पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था मामला




चूरू की पोक्सो कोर्ट प्रथम ने नाबालिग से रेप और जहर पिलाकर जान लेने के प्रयास के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला भालेरी थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सहारण ने बताया कि आरोपी युवक ने साढ़े 16 वर्षीय नाबालिग को अपने खेत में ले जाकर उससे रेप किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो युवक ने उसे आत्महत्या का झूठा आरोप लगाने की धमकी दी।
आरोपी ने नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इन फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह नाबालिग पर शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था। अगस्त 2024 में आरोपी ने पीड़िता को स्कूल के पीछे बुलाया और उसे जहर पिला दिया। इससे नाबालिग की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बीकानेर रेफर किया गया। अस्पताल में नाबालिग ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया।
नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इस मामले में 10 गवाहों और 38 दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सुनवाई पूरी की।



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