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मोहाली की स्पेशल CBI कोर्ट ने सरकारी रकम के गबन के मामले में PWD (BR), मानसा के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोगिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 30 दिन की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी ने सरकारी रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के बाद निजी खाते में पहुंचाया और उसका इस्तेमाल निजी खर्च तथा सोना खरीदने में किया।
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सरकारी मुआवजे से गोल्ड खरीदने वाले PWD इंजीनियर को सजा:सीबीआई कोर्ट का फैसला, 50 हजार जुर्माना भी लगा, 2013 में दर्ज हुआ था केस
